7th Pay Commission :राज्य सरकार(State Government Employee) के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर सामने आई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार(State Government) की सेवा में शामिल होने वाले किसी कर्मचारी की सरकारी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है।
सरकार मृतक सरकारी कर्मचारियों(government employee) के परिवारों को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करती है। मृत कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को सरकारी (government) सेवा में शामिल किया जाता है। अब इस अनुकंपा नीति को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है।
साथियों, मिली जानकारी के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की नीति में बदलाव के लिए सरकार ने एक अहम फैसला जारी किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प (government resolution) जारी किया गया है।
आज हम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनतीस सितंबर को जारी अनुकंपा नीति में संशोधित परिवर्तन एवं शासनादेश (gr)के बारे में विस्तार से जानेंगे।
सरकार का फैसला इस प्रकार है:-
1) ग्रुप-डी की प्रतीक्षा सूची से ग्रुप-सी की प्रतीक्षा सूची में नाम के वर्गीकरण के संबंध में:- यदि ग्रुप-डी की प्रतीक्षा सूची में कोई उम्मीदवार नियुक्त होने से पहले ग्रुप-सी के पद के लिए आवश्यक अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है। ग्रुप-डी के पद के लिए अनुकंपा के आधार पर और तदनुसार उसे ग्रुप-सी में पदोन्नत किया जाता है। यदि प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करते हैं, तो उसका नाम ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची से बाहर रखा जाना चाहिए और प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ग्रुप-सी.इसके लिए ग्रुप-डी की प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को एक पूरा आवेदन जमा करना चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि वह ग्रुप-सी के लिए शैक्षणिक योग्यता रखता है और उसका नाम ग्रुप की प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाना चाहिए। -सी और उसका नाम ग्रुप-डी की वेटिंग लिस्ट से हटाया जाए।
साथ ही तद्नुसार, नियुक्ति प्राधिकारी का कार्यालय संबंधित कलेक्टर कार्यालय को सूचित करे कि उक्त उम्मीदवार का नाम जिला स्तरीय ग्रुप-डी की सामान्य प्रतीक्षा सूची से हटाकर जिला स्तरीय ग्रुप-सी की सामान्य प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाए। समूह-ग के पद की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समूह परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को किए गए आवेदन की तिथि पर। तद्नुसार कलेक्टर कार्यालय को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए।
ग्रुप डी प्रतीक्षा सूची से नाम छोड़ने के बाद ग्रुप सी प्रतीक्षा सूची में नाम
शामिल होने पर ग्रुप-डी की वेटिंग लिस्ट में नाम दोबारा शामिल नहीं किया जा सकता है। भले ही पहले अनुकंपा व्यक्ति ने समूह परिवर्तन के लिए अनुरोध किया हो, लेकिन तत्कालीन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अनुकंपा व्यक्ति को फिर से समूह परिवर्तन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। इस तरह के आवेदन को इस सरकार के निर्णय की तारीख से आवेदन प्राप्त होने की तारीख को या उसके बाद प्रतीक्षा सूची से बदला जा सकता है।
2) ग्रुप-सी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही जिसके लिए टाइपिंग की तकनीकी योग्यता आवश्यक है:– ग्रुप-सी में क्लर्क टाइपिस्ट के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के बाद दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर टाइपिंग सर्टिफिकेट जमा करने का प्रावधान है।अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुसार टंकण योग्यता के संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियम ग्रुप-सी के अन्य संवर्गों के लिए ग्रुप-सी में लिपिक टाइपिस्ट के अलावा ग्रुप-सी कैडर में अनुकंपा नियुक्ति धारकों पर लागू होते रहेंगे, जिनके पास ग्रुप-सी के अन्य कैडर हैं। टाइपिंग सर्टिफिकेट को प्रवेश नियमों के तहत योग्यता के रूप में वर्णित किया गया है।
3) लापता शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में:- सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किये जाने के बाद लापता शासकीय सेवक के परिवार के पात्र सदस्यों की अनुकंपा नियुक्ति अनुमन्य होगी। लापता कर्मचारी के पात्र वारिस को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार बनी रहेगी। .